Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार निकाय चुनाव पर रोक, जानिए पटना हाई कोर्ट ने क्यों सुनाया यह फैसला

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और प्रदेश चुनाव आयोग ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नए सिरे से चुनाव की प्लानिंंग की जाए। बता दें, नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही थी कि 10 अक्टूबर को होने वाली पहले चरण की वोटिंग पर रोक लगाई जा सकती है। Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 कार्यक्रम के मुताबिक, 10 अक्टूबर को 156 नगर निकाय और दूसरे चरण के तहत 20 अक्टूबर को 68 निकायों में वोटिंग होना थी। वहीं कुछ नगर निकायों में छठ पर्व के बाद वोटिंग होना थी जबकि 13 निकायों के चुनाव इस बार नहीं करवाए जा रहे थे। परिणाम 12 अक्टूबर को घोषित होना था।