अगर Loan लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो Bank उसके लोन का निपटारा कैसे करती है?

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Publish : 09-02-2023 6:14 PM Updated : 09-02-2023 6:14 PM
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हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी बैंक से कर्ज लेते हैं। चाहे वह किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो या किसी बैंक से ऋण लिया गया हो। कभी-कभी हम खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां हमें ऐसा करना पड़ता है। चाहे वह बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना हो, बेटी की शादी के लिए या फिर होम लोन के लिए। अगर आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपको अलग-अलग ब्याज दरों पर कई कर्ज देता है।

 

बैंक हमें विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं : उदाहरण के लिए पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन आदि। लोन लेने के बाद हमें टर्म के अंत तक लोन चुकाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कर्ज लेने वाले की किसी वजह से मौत हो जाती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस कर्ज का क्या होगा? क्या व्यक्ति की मृत्यु के बाद बैंक कर्ज माफ करता है? या इससे जुड़े नियम क्या हैं। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं।

 

क्या बैंक कर्ज माफ करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्जदार की असामयिक मृत्यु होने पर बैंक उनका कर्ज माफ कर देते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? जवाब है बिल्कुल नहीं। चाहे किसी की भी मृत्यु हो जाए, बैंक उनका पैसा वसूल करेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर्ज से हुई है। तब उसकी जागीर का वारिस उस कर्ज़ को चुकाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कानूनी तौर पर बैंक संपत्ति बेच देता है और उनका पैसा वापस ले लेता है। यदि संपत्ति ऋण से अधिक है, तो बैंक इस स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को नीलामी की आय भी लौटाता है।

 

बीमा कंपनी बीमा होने पर ऋण चुकाती है : मालूम हो कि जब हम बैंकों से कर्ज लेते हैं तो ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है। यह टर्म इंश्योरेंस लोन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर आप भी कर्ज लेते समय बीमा निकालते हैं। तो इस स्थिति में, उधारकर्ता की मृत्यु के बाद, बीमाकर्ता बैंक को ऋण वापस कर देता है। दूसरी ओर, यदि कोई बीमा नहीं है, तो बैंक कानूनी वारिसों को दो विकल्प देता है। वे चाहें तो वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं या अपने नाम पर लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे वे बाद में चुका सकते हैं.

 

अगर मैं कार लोन ले लूं तो क्या होगा? अगर आपने बैंक से कार लोन लिया है तो ऐसे में बैंक पहले वाहन को अपने कब्जे में लेता है। नीलामी करता है। नीलामी से पैसा वसूल होने पर जुर्माना। हालांकि, अगर पैसा नहीं वसूला जाता है, तो इस मामले में, वह मृतक की अन्य संपत्ति जैसे घर, जमीन आदि को भी कर्ज के निपटान के लिए बेच सकता है।

 

क्या होता है जब आप पर्सनल लोन लेते हैं : वहीं अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो ऐसे में बैंक आपको नॉमिनी तय करने के लिए कहता है। ऐसे मामलों में, उधारकर्ता की मृत्यु के बाद, उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, व्यक्तिगत ऋण अक्सर बीमाकृत ऋण होते हैं और ग्राहक ईएमआई राशि के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। ऐसे मामलों में, उधारकर्ता की मृत्यु के बाद बीमाकर्ता से ऋण की शेष राशि की वसूली की जाती है।

 

बिज़नेस लोन लेन पर क्या होता है : व्यक्तिगत ऋणों की तरह, व्यवसाय ऋण पूर्व-बीमित होते हैं ताकि व्यवसाय के पतन या उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में बीमाकर्ता से ऋण की वसूली की जा सके। यदि यह मान लिया जाए कि आपने बीमा नहीं लिया और बैंक ने आपका लेन-देन देखते ही व्यवसाय ऋण प्रदान कर दिया। तो इस मामले में संपत्ति पहले से ही आपकी ऋण राशि के बराबर गिरवी रखी गई है। ताकि बाद में कर्ज की वसूली के लिए इसे बेचा जा सके।

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