Begusarai Guideline: सतर्क हो जाएं बेगूसराय के दुकानदार! दुकान पर लगवा लें यह बोर्ड वरना लगेगा तगड़ा फाइन

बेगूसराय: जिले में अब दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी. बेगुसराई में जीएसटी विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त रंजन भारती ने न्यूज 18 लोकल से बातचीत के दौरान बताया कि जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 18 के अनुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा दुकान के आगे बोर्ड पर जीएसटी नंबर अंकित रहना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वाले कारोबारी, दुकानदार, विवाह भवन संचालक और अन्य कारोबारियों के विरुद्ध जांच के दौरान कार्रवाई की जाएगी. फाइन वसूले जाएंगे. अपने करोबार के सामने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि यह पता चल सके कि यह दुकान निबंधित है.
चौधरी ने बताया कि यह नियम पहले से है कि ऐसे प्रतिष्ठान जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, साथ ही गुड्स मामले में 40 लाख से ज्यादा हो तो दुकान के बोर्ड पर प्रतिष्ठान के नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए. लेकिन बेगूसराय जिले में ज्यादातर दुकान या प्रतिष्ठान में जीएसटी नंबर नहीं लिखा है. अब ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरतने जा रहा है.
विवाह भवनों को भी माननी होगी गाइडलाइन
राज्य कर आयुक्त रंजन चौधरी ने बताया कि अब जिले के सभी विवाह भवन या ऐसे भवन जो शादी-विवाह के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए बुक किए जाते हैं, उन्हें भी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. समय पर जीएसटी भरना अनिवार्य होगा. अन्यथा इन पर जुर्माना वसूलने के साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे विवाह भवन जिनका सालाना बुकिंग 20 लाख से ज्यादा है, वो भी अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन व टैक्स दायरे से बाहर नहीं हैं.